ग्राम पंचायत के खाते से गलत खाते में पैसा भेजने पर ग्राम विकास अधिकारी पर केस दर्ज
ग्राम पंचायत के खाते से गलत खाते में पैसा भेजने पर ग्राम विकास अधिकारी पर केस दर्ज
उप्र बस्ती जिले में सांऊघाट ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत के खाते से गलत खाते में पैसा भेजने के मामले में रुधौली पुलिस ने गबन व धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी नेहा वर्मा के खिलाफ एडीओ पंचायत साऊंघाट की तहरीर पर दर्ज हुआ।ऐसा मामला जिले की लगभग 200 ग्राम पंचायतों में हुआ है। उप निदेशक पंचायत ने कहा कि जिला पंचायतराज अधिकारी से आख्या मांगी गई है।
बतादे कि ग्राम पंचायत बढ़या राजा की कंसल्टिंग इंजीनियर कंचन गुप्ता ने बताया था उनके खाते में 1.06 लाख रुपये धन आया तो इसकी जांच कराया। जांच में पता चला कि यह धनराशि एसएलडब्लूएम ग्राम पंचायत बढ़या राजा के खाते से आया है। इसकी सूचना तत्काल ह्वाट्सएप और मौखिक रूप से ग्राम सचिव को दिया और कहा कि धनराशि को उसी खाते में वापस ले लें। कंचन गुप्ता ने बताया कि तत्कालीन सचिव ने ग्राम पंचायत की कार्रवाई का पीडीएफ भेजकर कहा कि उस धनराशि को एक फर्म के खाते में भेज दें। बाद में एक ब्लैंक चेक भेजकर धनराशि को चेक वाले खाते में भेजने के लिए कहा गया। चेक की फोटो ह्वाट्सएप पर भेजा गया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। डीपीआरओ रतन कुमार ने इस संबंध में आख्या मिशन निदेशक को भेजा और कहा कि सचिव ने जानबूझकर धनराशि इंजीनियर के खाते में भेजा और वह प्रथम दृष्टया दोषी हैं। मिशन निदेशक ने डीडी पंचायत को भेजे निर्देश में कहा है कि जांच आख्या के अनुसार इस मामले में ग्राम विकास अधिकारी व सचिव नेहा वर्मा प्रथम दृष्टया दोषी हैं। यह एक गंभीर प्रकृति की वित्तीय अनियमितता है। मिशन निदेशक ने कहा कि इस प्रकार वित्तीय अनियमितता अन्य ग्राम पंचायतों व मंडल के अन्य जनपदों की ग्राम पंचायतों में हो सकती है। इसकी जांच कराया जाना अति आवश्यक है।
मिशन निदेशक ने निर्देश दिया कि डीडी पंचायत प्रकरण की स्वयं जांच करते हुए दोषी कर्मचारी व अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। अधिकारियों के निर्देश पर एडीओ पंचायत साऊंघाट नन्दलाल ने रुधौली थाने को तहरीर दी। रुधौली पुलिस ने ग्राम विकास अधिकारी नेहा वर्मा के खिलाफ धारा 409 और 420 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच एसआई अजय भारती को दी गई है।