11 साल बाद दोहरे हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

एक निर्दोष बरी, महिला को बीमारी के कारण मात्र छह माह की सजा


सिलीगुड़ी: सिलीगुड़ी अतरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अनिता मल्होत्रा ⁰ ने 11 वर्षों बाद दोहरे हत्याकांड मामले में दो दोषी करार दिए गए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी राजीव राय को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया गया। आजीवन कारावास की सजा पाने वाले सुरेंद्र कुमार मिश्रा की पत्नी मोनिका मिश्रा को बीमारी के कारण मात्र 6 माह की सजा सुनाई गई है। घटना क्रम में बताया गया की माटीगाड़ा थाना क्षेत्र के उत्तरायण में रहने वाले सुरेंद्र कुमार मिश्रा, उसकी पत्नी मोनिका मिश्रा और उनके सहयोगी अभिजीत बोस तथा राजीव
राय पर 50 लाख की फिरौती लेकर दोहरे हत्याकांड का आरोप है। यह घटना 8 जनवरी वर्ष 2013 की है। बताया गया की नेपाल के विराटनगर के दो व्यापारी गंगाभूषण राठी और चंद्र प्रकाश चुड़ैल व्यापार के सिलसिला में सिलीगुड़ी आए हुए थे। उसके बाद 11 जनवरी को एक अनजान नंबर से गंगाभूषण राठी के बेटे हरिवंश राठी को फोन आया की उनके पिता का अपहरण हो गया है। वापसी के लिए 50 लाख रुपए लेकर आओ और पिता को ले जाओ।पिता को बचाने के लिए नेपाल से बेटा ने 50 लाख रुपए लेकर बताए एपता पर रुपया दे दिया लेकिन पिता को नहीं पकड़ आखिरकार सिलीगुड़ी थाने में अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार से लोकेशन ट्रेक कर बोलपुर पुलिस की सहायता से दार्जिलिंग मेल से सुरेंद्र कुमार मिश्रा और अभिजीत बोस को गिरफ्तार किया। उसके पास से फिरौती की रकम भी बरामद कर ली गई। पुलिस के पूछताछ में यह बात सामने आया की दोनो अपहृत की हत्या कर लाश को सुकना के जंगल और पहाड़ के नीचे फेक दिया है। दोनों को साथ लेकर पुलिस की टीम ने सुकना के जंगल और पहाड़ से बरामद कर लिया।उसके बाद सुरेंद्र कुमार मिश्रा के घर से पत्नी मोनिका मिश्रा के पास से फिरौती की रकम बरामद कर ली। पोस्टमार्टम के बाद राजीव राय को भी साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 46 गवाहों के बयान के आधार पर बुधवार को सुरेंद्र कुमार मिश्रा उनकी पत्नी मोनिका मिश्रा और अभिजीत बोस को दोषी करार दिया। जबकि राजीव राय को इस मामले में साक्ष्य के अभाव के आधार पर बाइज्जत बरी कर दिया गया। मिश्रा के वकील अत्रिदेव शर्मा ने कहा की इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में चुनौती दी जायेगी। राजीव राय के वकील अखिल विश्वास, काकुली बोस विश्वास ने कहा की आज वास्तव में न्यायालय से इंसाफ मिला है। रिपोर्ट अशोक झा

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