2010 के बाद का सभी ओबीसी प्रमाणपत्र को हाईकोर्ट ने किया निरस्त, ममता ने कहा अब खेला होगा शुरू

अशोक झा, कोलकोता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी।कोर्ट के इस आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है।

ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस आदेश को नहीं मानूंगी। जिस समय भाजपा की वजह से 26 हजार लोगों की नौकरियां चली गयी तब मैंने कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। वैसे ही आज कह रही हूं कि मैं इस आदेश को नहीं मानती। कोलकाता कोर्ट ने वर्ष 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया है।

कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम-1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी को निशाना बनाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये शरारती लोग अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं। हम बीजेपी के इस आदेश नहीं मानेंगे। चुनाव से पहले भाजपा खेल रही है। अब मैं खेला करूंगी। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण लागू रहेगा।

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