सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, दो जून को जाना होगा जेल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की केजरीवाल की अर्जी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अर्जी स्वीकार नहीं की। अर्जी को सुनवाई के योग्य नहीं माना। अब केजरीवाल को 2 जून को करना होगा तिहाड़ जेल में सरेंडर।SC ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की याचिका ठुकर दी, जिसके तहत उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल वापस जाना था। SC रजिस्ट्री ने यह कहते हुए आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि चूंकि मुख्यमंत्री को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई थी। याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता से अंतरिम जमानत मिल गई थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। बेंच ने 17 मई को पीएमएलए मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। केस शराब घोटाले से जुड़ा है।
अर्जी स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। इसमें कहा गया, चूंकि उच्चतम न्यायालय ने उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की अनुमति दी है, इसलिए यह आवेदन विचारणीय नहीं है।