नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का आजीवन कारावास

उप्र बस्ती जिले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कमलेश कुमार की अदालत ने 14 वर्षीय दलित किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर नौ माह 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। न्यायाधीश ने दूसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

विशेष शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र बहादुर सिंह व हयात मोहम्मद ने अदालत को बताया कि पैकोलिया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने एसपी बस्ती को प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उसकी बेटी कक्षा नौ की छात्रा है। पैकोलिया थाना अंतर्गत एक स्कूल में तीन फरवरी 2007 को पढ़ने गई थी, पीड़िता जब चार बजे शाम को स्कूल से लौट रही थी तो बिहार का रहने वाला हाल मुकाम मिश्रौलियाधीश थाना परशुरामपुर निवासी हनुमंत उसे भाग ले गया। पीड़िता को भगाने में मिश्रौलियाधीश निवासी बलराज राजभर, कमलेश कालू, सुबोध व अन्य शामिल हैं। तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। दौरान विवेचना पुलिस ने कमलेश व हनुमंत के विरुद्ध आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया कि हनुमंत उसे जीप में बैठा कर बस्ती ले गया और एक भट्टे पर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। वहां 15-20 दिन रखा उसके बाद हनुमंत व कमलेश कोर्ट मैरिज करने के लिए बस्ती ले जा रहे थे तो परसा चौराहे पर पुलिस ने पकड़ लिया था।

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