आज से बदल गए PPF, TDS और आधार से जुड़े कई नियम, कौन-कौन से नियम बदले जान लें

 

नई दिल्ली : हर महीने की शुरुआत में सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियम लागू होते हैं। ऐसे में अक्टूबर की पहली तारीख से भी कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं, जो आधार, पीपीएफ, टीडीएस और एसटीटी से जुड़े हैं। नए नियमों के लागू होने से कई व्यवस्थाएं बदल जाएंगी।

आधार नामांकन संख्या का उपयोग बंद

आम बजट-2024 में केंद्र सरकार ने आधार संख्या की जगह आधार नामांकन संख्या लिखने के प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिससे आईटी रिटर्न भरते समय पैन का दुरुपयोग ना हो सके। यह फैसला एक अक्टूबर से लागू हो रहा है। इसके बाद आईटी रिटर्न भरते समय आधार संख्या की जगह आधार नामांकन संख्या का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

एक PPF खाते पर ही ब्याज

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से पिछले महीने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को नियमित करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। ये दिशा-निर्देश एक अक्टूबर से लागू होंगे। इसके बाद नाबालिगों के नाम से खोले गए PPF खातों पर बचत खाते का ब्याज मिलेगा, जब तक वे 18 वर्ष के नहीं हो जाते। अगर एक से ज्यादा PPF खाते हैं, तो केवल एक खाते पर ही योजना की दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अन्य PPF खातों में जमा रकम पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

बॉण्ड से आय पर 10% TDS

टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (TDS) के नियमों में बदलाव भी एक अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। अब केंद्र या राज्य सरकार के बॉण्ड से एक साल में 10,000 रुपये से ज्यादा की आय हो रही है तो 10% TDS देना होगा।

लागू होंगी STT की नई दरें

एक अक्टूबर से शेयर मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन (F&O) पर लगने वाले सिक्यॉरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT ) की नई दरें लागू हो जाएंगी। अब ऑप्शन की बिकवाली पर प्रीमियम का 0.1% STT लगेगा, जो पहले 0.0625% था। फ्यूचर की बिकवाली पर ट्रेडेड कीमत का 0.02% STT चुकाना होगा, जो पहले 0.0125% था।

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