Basti News:ठेले-खोमचे बेचने वालों का खाद्य सुरक्षा विभाग करेगा पंजीकरण

Basti News:ठेले-खोमचे बेचने वालों का खाद्य सुरक्षा विभाग करेगा पंजीकरण

उप्र प्रदेश शासन ने ठेले पर टिकिया, समोसा आदि खाद्य पदार्थ बेचने वालों को बड़ी राहत दी है। फेरी लगाकर पैकेज्ड या ताजे बने हुए खाद्य पदार्थ बेचने वालों का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में अब बिना किसी फीस के पंजीकरण करेगा। यह पंजीकरण पांच साल के लिए मान्य होगा। पूर्व में जिनका पंजीकरण हो चुका है, उनका नवीनीकरण भी अब निशुल्क होगा। अधिकारियों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा फेरीवालों को खाद्य सुरक्षा के मानक के दायरे में लाने के लिए यह सुविधा प्रदान की जा रही है।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश की ओर से 18 अक्तूबर को जारी पत्र में कहा गया है कि पैकेज्ड या ताजे तैयार खाद्य पदार्थों को फेरी लगाकर बेचने वाले छोटे कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के प्रावधानों के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें पंजीकरण फीस जमा कराना होता है। शासन स्तर पर फेरी वालों के लिए पंजीकरण शुल्क माफ करने एवं नया पंजीकरण आवेदन करने पर पांच साल के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है। पंजीकरण शुल्क की यह माफी सभी फेरी वालों के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण पर भी लागू होगी। पंजीकरण शुल्क माफी 18 सितम्बर से प्रभावी है। जिले के अधिकारियों को फेरीवालों को जागरूक कर शत-प्रतिशत पंजीकरण कराना होगा।

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शासन की मंशा कारोबारियों को सुविधा मुहैया कराना है। ठेले व फेरी वालों के लिए निशुल्क पंजीकरण सुविधा लागू हो गई है। कारोबारी ऑनलाइन आवेदन करके पंजीकरण करा सकते हैं।

विनीत पांडेय, एसीएफ खाद्य सुरक्षा विभाग बस्ती मंडल

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