Basti News: 31 साल के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख गैंगस्टर के आरोप से बरी
Basti News: 31 साल के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख गैंगस्टर के आरोप से बरी
उप्र बस्ती जिले में विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मौसमी मद्धेशिया की अदालत ने 31 साल पुराने मामले में परशुरामपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख त्रयंबकनाथ पाठक व तीन अन्य को गैंगस्टर के आरोप से बरी कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन्हें राजनीतिक रंजिश का शिकार बनाया गया है।
परशुरामपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष उमाशंकर पांडेय ने त्रयंबक नाथ पाठक, गोपीनाथ पाठक निवासी तककीपुर थाना परसरामपुर, सच्चाराम निवासी परवर पारा, थाना परसरामपुर एवं लल्लन निवासी ग्राम बरहपुर थाना परसरामपुर के विरुद्ध 8 अप्रैल 1993 को गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्यवाई की थी। 14 मुकदमों का लिस्ट लगाया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल हुआ था। अभियोजन की तरफ से सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। गवाह विजय कुमार व पंचम ने सात साल व छह साल पहले मारपीट का आरोप लगाने वाला बयान दिया था। जिरह में स्वीकार किया था, कि जमीनी रंजिश में केस लिखाया था। दौरान मुकदमा लल्लन की मृत्यु हो चुकी है। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने माना कि आरोपित अभियुक्तगण राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। इनके विरुद्ध राजनीतिक रंजिशवश केस लिखाया गया था। ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि इन्होंने भय और आतंक का माहौल बनाकर रखा है। अभियोजन की कहानी संदेहास्पद है। आरोपितों को बरी किया जाता है।