बीमा कंपनी को 24 लाख अदा करने का आदेश
बीमा कंपनी को 24 लाख अदा करने का आदेश

उप्र बस्ती जिला में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा व सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने फाइनेंस कम्पनी चोला मंडलम एमएस जनरल एश्योरेंस कम्पनी को 24.32 लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। मानसिक कष्ट, वाद व्यय आदि के रूप में 4.5 लाख रुपये भी कम्पनी को पीड़ित को अदा करना है।
मुंडेरवा थानाक्षेत्र के सिकरा बरगाह निवासी विमलेश कुमार चौधरी ने परिवाद दाखिल कर कहा था कि वर्ष 2017 में फाइनेंस कराकर ट्रक खरीदा था, और इसका बीमा चोला मंडलम से कराया था। 15 जुलाई 2020 को ट्रक चोरी हो गया था। पीड़ित ने फाइनेंस कम्पनी में क्लेम किया था, लेकिन कम्पनी ने उसके आवेदन को निरस्त कर दिया था।