नाबालिग से दुष्कर्म पर 20 साल की कारावाास

नाबालिग से दुष्कर्म पर 20 साल की कारावाास

उप्र बस्ती जिले विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार ने नाबालिग को बहला-फुसला कर भगाने व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन वर्ष छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार दुबे, अरविंद पांडेय, वंदना चौधरी व पूर्व शासकीय अधिवक्ता प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव एवं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट के टीम ने पीड़िता की तरफ से पैरवी किया। न्यायालय में घटनाक्रम की जानकारी देते हुए कहा गया कि घटना के समय पीड़िता 13 वर्ष की थी और एक विद्यालय में आठवीं की छात्रा थी। इसी मोहल्ले में स्थित एक कोचिंग सेंटर पर पढ़ने जाया करती थी। मोहल्ला महरीखावा निवासी अमित चौधरी उसका पीछा किया करता था। न्यायालय में दिए गए अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि एक दिन अमित ने रास्ते में उसका हाथ पकड़ लिया, तब उसने उसे थप्पड़ मार दिया था, जिससे नाराज होकर वह आठ-10 लड़कों के साथ शहर के एक मोहल्ले में स्थित पीड़िता के घर पर पहुंचकर हंगामा किया था। चार जुलाई 2020 को सुबह करीब 5:30 बजे पीड़िता का छोटा भाई सो रहा था और उसकी मां सुबह टहलने गई थी। अकेले पाकर उसे बहला- फुसला कर भगा ले गया। उसकी बातों में आकर किशोरी कुछ गहने और रुपये भी साथ लेकर चली गई। उसी दिन उसकी मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपित को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ। अभियोजन पक्ष की तरफ से सात गवाह प्रस्तुत किए गए।

Back to top button