कमिश्नर ने जारी किया अपर मुख्य अधिकारी व एक्सईएन को नोटिस
कमिश्नर ने जारी किया अपर मुख्य अधिकारी व एक्सईएन को नोटिस
उप्र बस्ती जिले में 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं के मंडलीय समीक्षा बैठक में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बस्ती व अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड के अनुपस्थित रहने पर उन्हें मंडलायुक्त ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें बताया गया है कि बैठक में उनके न रहने से उनके विभाग से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा नहीं की जा सकी। मंडलायुक्त अखिलेश सिंह ने समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने के संबंध में दोनों अधिकारियों को स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण उप निदेशक अर्थ एवं संख्या बस्ती के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
मंडलायुक्त ने समस्त मंडलीय अधिकारी, समस्त कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए कहा है कि अक्सर निर्माण कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक में उत्तरदायी अधिकारी किसी अन्य जनपद, मंडल का अतिरिक्त प्रभार होने की स्थिति में बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं और न ही बैठक में अपनी उपस्थिति के संबंध में किसी प्रकार की सूचना देते हैं। ऐसी स्थिति में उनके विभाग संस्था से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा नहीं हो पाती है।
मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि उनके पास अन्य जनपद मंडल का
अतिरिक्त प्रभार हो तो अपने मूल तैनाती के जनपद व मंडल व अतिरिक्त प्रभार के जनपद मंडल में सप्ताह में किन-किन दिवसों में उपस्थित रहना है, अपना कार्यक्रम बनाकर उप निदेशक अर्थ एवं संख्या बस्ती के माध्यम से उनके कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
मंडलायुक्त ने समस्त मंडलीय अधिकारी, समस्त कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए कहा है कि अक्सर निर्माण कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक में उत्तरदायी अधिकारी किसी अन्य जनपद, मंडल का अतिरिक्त प्रभार होने की स्थिति में बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं और न ही बैठक में अपनी उपस्थिति के संबंध में किसी प्रकार की सूचना देते हैं। ऐसी स्थिति में उनके विभाग संस्था से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा नहीं हो पाती है।
मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि उनके पास अन्य जनपद मंडल का
अतिरिक्त प्रभार हो तो अपने मूल तैनाती के जनपद व मंडल व अतिरिक्त प्रभार के जनपद मंडल में सप्ताह में किन-किन दिवसों में उपस्थित रहना है, अपना कार्यक्रम बनाकर उप निदेशक अर्थ एवं संख्या बस्ती के माध्यम से उनके कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।