बस्ती जिले में यातायात कार्यालय में पंजीकृत ई-रिक्शा को ही शहर में मिलेगा प्रवेश – सीओ ट्रैफिक
Basti News: बस्ती जिले में यातायात कार्यालय में पंजीकृत ई-रिक्शा को ही शहर में मिलेगा प्रवेश - सीओ ट्रैफिक
बस्ती जिले में यातायात कार्यालय में पंजीकृत ई-रिक्शा को ही शहर में मिलेगा प्रवेश – सीओ ट्रैफिक
उप्र बस्ती जिले में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई-रिक्शा चलाने पर यातायात पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यातायात कार्यालय में पंजीकृत ई-रिक्शा ही अधिकृत रूप से अपना वाहन चला सकेंगे। मनमाने ढंग से संचालित ई- रिक्शा संचालकों पर कार्रवाई की ट्रैफिक पुलिस ने योजना तैयार किया है।
जिले में 4,800 ई-रिक्शा आरटीओ में पंजीकृत हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 250 ई-रिक्शा का पंजीकरण यातायात पुलिस ने किया है। 18 से 25 नवंबर तक पंजीकरण का विशेष अभियान चलाया गया था। इसकी समीक्षा करने के बाद सीओ ट्रैफिक की ओर पंजीकरण की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद बिना ड्राइविंग लाइसेंस और परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन और फिटनेस प्रमाणपत्र के ई-रिक्शा चलाना संभव नहीं होगा। इ टीएसआइ अवधेश तिवारी के नेतृत्व में पंजीकरण कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें ई-रिक्शा चालकों का सभी दस्तावेज जांच करके इनका पंजीकरण किया जा रहा है।
सीओ ट्रैफिक सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने बताया कि सभी ई-रिक्शा चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। यातायात पुलिस कार्यालय से पंजीकरण कराना जरूरी है। ई-रिक्शा चालकों को बार-बार पंजीकरण का अवसर दिया जा चुका है। यातायात जागरूकता माह 30 नवंबर को समाप्त होने के बाद बगैर डीएल व पंजीकरण के शहर में एक भी ई-रिक्शा चालक को प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। यातायात पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी ई- रिक्शा चालक ड्राइविंग के योग्य और लाइसेंस प्राप्त हों, ताकि जिले व शहर यातायात व्यवस्था सुरक्षित व्यवस्थित हो सके।