हत्या के मामले में पिता और पुत्र को आजीवन कारावास
हत्या के मामले में पिता और पुत्र को आजीवन कारावास
उप्र बस्ती जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने हत्या के मामले में वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के सुभई निवासी बेचन व उसके पुत्र महेंद्र को आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 11500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय व सहायक शासकीय अधिवक्ता कमलेश चौधरी ने अदालत को बताया कि सुभई गांव निवासी राम अधारे ने पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि उसके सगे भाई बेचन से पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। इसी रंजिश के कारण 22 जून 2014 को बेचन व उसका बेटा महेंद्र, बेचन के दामाद पतरका निवासी तेरहा, थाना वाल्टरगंज एकराय होकर लाठी लेकर दरवाजे पर चढ़ आए। मेरी पत्नी कृष्णा देवी व बेटे रविंद्र को बुरी मारपीट कर घायल कर दिया। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई व बेटे को गम्भीर चोट आई थी।