इलाहाबाद हाईकोर्ट बिजलीकर्मियों की हड़ताल पर सख्त, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को जारी किया अवमानना नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट बिजलीकर्मियों की हड़ताल पर सख्त, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को जारी किया अवमानना नोटिस
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की 72 घंटे की हड़ताल को लेकर सख्त रवैया अख्तियार किया है। हाईकोर्ट में पहले से लंबित याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हाईकोर्ट ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को जारी किया अवमानना नोटिस। हाईकोर्ट ने सीजेएम लखनऊ के जरिए जमानती वारंट तामील कराने का दिया आदेश। हाईकोर्ट ने 20 मार्च को सुबह 10 बजे कर्मचारी संघ के पदाधिकारी शैलेंद्र दुबे व अन्य को किया तलब।
उधर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण प्रदेश के कई जिलों में बहुत बुरा हाल है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शक्ति भवन में अधिकारियों के साथ विद्युत हड़ताल के संदर्भ में चर्चा किया। शक्ति भवन में स्थापित किए गए कंट्रोल रूम में जाकर कर्मियों का उत्साह बढ़ाया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कुछ विद्युत कर्मियों ने आपूर्ति/उत्पादन बाधित करने का दुष्कृत्य किया। वहीं जनसेवी कर्मियों ने उसे रातभर जागकर दुरुस्त किया। लोगों को तकलीफ़ देने वाले व राष्ट्रीय संपत्ति का नुक़सान करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त से सख़्त पुलिस-प्रशासनिक कार्यवाही हो।