लड़की भगाने के मामले में पांच वर्ष की सजा
लड़की भगाने के मामले में पांच वर्ष की सजा
उप्र बस्ती जिले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने कक्षा 11वीं की छात्रा को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को पांच वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष नौ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो की टीम ने अदालत को बताया कि कलवारी थानाक्षेत्र एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने कलवारी थाने में तहरीर देकर कहा कि 19 सितम्बर 2018 की सुबह उसकी बेटी पढ़ने गई थी। स्कूल की छुट्टी होने पर वह घर वापस नहीं आई तो काफी तलाशा। शंका के आधार पर दो सगे भाई घनश्याम व चन्द्रेश निवासी फूलपुर थाना कलवारी के विरूद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। विवेचना में रमेश निवासी रानीपुर थाना छपिया जिला गोण्डा का नाम प्रकाश में आया। पीड़िता के साथ रमेश को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस ने आरोपी रमेश के विरूद्ध अपहरण, पाक्सो, साहित दुष्कर्म के अपराध में आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने मामले की गम्भीरता व साक्ष्य के आधार पर आरोपी रमेश को पाक्सो व दुष्कर्म के आरोप में दोष मुक्त करते हुए केवल बहला फुसलाकर भगाने के मामले में सजा सुनाई है।