किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की सजा
किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की सजा
उप्र बस्ती जिले में न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में मोनू उर्फ लक्ष्मीकांत को 20 वर्ष की सजा व 45 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय फौजदारी सहायक अधिवक्ता अरविंद पांडेय ने अदालत को बताया कि मामला कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। एक व्यकित ने थाना पर तहरीर देकर बताया कि घटना 20 मई 2020 के सुबह साढ़े 11 बजे की है। प्रार्थी अपने लड़के को लेकर खेत मे काम करने गया था और पत्नी दुकान से सामान खरीदने गांव में चली गई। घर पर अकेली नाबालिक पुत्री थी उसी समय घर खाली देखकर गांव के मोनू उर्फ लक्ष्मी कांत घर मे घुस कर नाबालिग 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित का बयान व डॉक्टरी होने के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने सजा सुनाई।