विद्युत विभाग के एक्सईएन और एसडीओ को गिरफ्तार करने का आदेश

विद्युत विभाग के एक्सईएन और एसडीओ को गिरफ्तार करने का आदेश

उपभोक्ता आयोग के आदेश का अनुपालन न करने पर हुई कार्यवाही
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बांदा / जिला उपभोक्ता आयोग बांदा के विद्वान न्यायाधीश रामसुचित ने आयोग के आदेश का पालन न करने वाले उप्र पावर कार्पोरेशन नि.लि.बांदा के एक अधिशाषी अभियंता और उपखंड अधिकारी को गिरफ्तार कर आयोग के समच्छ पेश करने के निर्देश जारी किये हैं। आयोग के न्यायाधीश ने एसपी बांदा को निर्देशित किया है कि गैर जमानती वारंट का तामीला कराते हुये दोनो विद्युत अधिकारियों को गिरफ्तार करके आयोग के समच्छ पेश किया जाये।
जिला उपभोक्ता आयोग बांदा के रीडर प्रदीप कुमार ने बताया कि इजरा वाद संख्या 26/2006 राकेश कुमार अवस्थी बनाम अधिशाषी अभियंता विद्युत मे विपच्छीगणो ने जानबूझकर आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया। इस पर आयोग के विद्वान न्यायाधीश ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये उदय प्रताप सिंह अधिशाषी अभियंता उप्र पावर कार्पोरेशन नि.लि.अलीगंज बांदा (ग्रामीण,) और दिलीप कुमार उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड उप्र पावर कार्पोरेशन नि.लि.अतर्रा (बांदा) के विरुद्ध गैर जमानती वारंट और गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया। आयोग के इस आदेश से यहां के समूचे विद्युत विभाग मे हडकंप मच गया है।

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