लखीमपुर में दो दलित लड़कियों से दुराचार के बाद हत्या करके पेड़ पर टांगने के जुर्म में चार दोषी करार,14 को सुनाई जाएगी सजा

लखीमपुर खीरी जिले में अनुसूचित जाति की दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने व हत्या के बाद शव को पेड़ से लटका देने के मामले में आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे पाक्सो राहुल सिंह ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 14 अगस्त सोमवार को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि थाना निघासन क्षेत्र में 14 सितम्बर 22 को अनुसूचित जाति की नाबालिग दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गयी और सबूत मिटाने के लिए शवो को गन्ने के खेत मे लगेपेड़ से लटका दिया गया था। घटना की बाबत मृतक किशोरियों की मां ने आरोपित छोटू उर्फ सुनील व तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की आशंका के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।मामले की विवेचना के लिए एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी ने दौरान विवेचना घटना का खुलासा करते हुए सुहेल,जुनेद,सुनील उर्फ छोटू,आरिफ उर्फ छोटे,करीमुद्दीन व हफीजुर्रहमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसआईटी ने मामले की विवेचना करते हुए 14 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। हफीजुर्रहमान व सुहेल को किशोर घोषित कर दिया गया था। चार आरोपितों जुनैद, सुनील उर्फ छोटू,करीमुद्दीन व आरिफ उर्फ छोटे के मुक़दमे का परीक्षण किया गया। अभियोजन पक्ष ने मुक़दमे के समर्थन में 12 गवाह पेश किए ।आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे पाक्सो राहुल सिंह ने आरोपित जुनैद, सुनील उर्फ छोटू,करीमुद्दीन व आरिफ उर्फ छोटे को सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया है। विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि सजा के बिंदु पर 14 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। 11 महीने के परीक्षण के बाद जुनेद, व सुनील उर्फ छोटू ,302/34,376 DA ,323,452,363,201 आइपीसी व 5जी/6 पाक्सो एक्ट
,आरिफ व करीमुद्दीन 201 आईपीसी का अपराध साबित हुआ है और दोषी सिद्ध किये गए गए हैं।

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