अपहरण कर हत्या के मामले में अभियुक्त सुभाष सिंह को आजीवन कारावास

अपहरण कर हत्या के मामले में अभियुक्त सुभाष सिंह को आजीवन कारावास

उप्र बस्ती जिले में अपहरण कर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवचंद्र की अदालत ने शुक्रवार काे एक अभियुक्त सुभाष सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। डीजीसी परिपूर्णानंद पांडेय के निर्देशन में एडीजीसी राघवेश प्रसाद पांडेय ने अदालत को बताया कि परशुरामपुर थानाक्षेत्र के रामनगर गांव के जय प्रकाश नारायण पांडेय पुत्र राम सूरत पांडेय ने 17 दिसंबर 2003 को परशुरामपुर थाने में तहरीर दिया था। जिसमें बताया कि 16 दिसंबर 2003 को शाम लगभग पांच बजे दो बाइक से पहुंचे चार लोगों ने राम नगर बाजार से मेरे भाई विजय प्रकाश पांडेय को जबरन उठा ले गए। जिसमें सुभाष मिश्रा निवासी केशवापुर, शिव नरायन द्विवेदी उर्फ मुकेश द्विवेदी, अयोध्या द्विवेदी निवासी बड़ौरा और सुभाष सिंह निवासी कवलपुर शामिल थे। इस मामले में पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया। उसी रात विजय प्रकाश पांडेय का छावनी थानाक्षेत्र के नहर के पास शव पाया गया था। पोस्टमार्टम में शव के सिर की सारी हड्डियां टूटी व बिखरी हुई थी। दाहिनी आंख नहीं थी और बाईं आंच सिर के अंदर झूल रही थी। पुलिस ने अपहरण कर हत्या, शव छिपाने की धारा बढ़ाकर चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद चारों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से आठ गवाहों ने गवाही दी, जिसके आधार पर दो अन्य आरोपियों यज्ञेश पांडेय और शैलेश पांडेय को न्यायालय ने तलब किया। जिसमें आरोपियों ने जमानत कराया। साक्ष्य के अभाव में दोनों को बाद में बरी कर दिया गया। अन्य आरोपियों में शिव नरायन द्विवेदी और सुभाष मिश्रा की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई। जबकि अयोध्या दुबे को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए केस से बरी कर दिया गया। इस तरह अभियुक्त सुभाष सिंह पर आरोप साबित हुआ और न्यायालय ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी।

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