दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कैद की सजा

दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कैद की सजा

उप्र बस्ती जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में शिवशंकर केवट को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 27 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 19 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विवेचक ने इसी मामले में आरोपी शिवशंकर के पिता बाबूलाल का नाम विवेचना में नामजदगी गलत पाए जाने पर निकाल दिया।विशेष शासकीय अधिवक्ता अरूण श्रीवास्तव ने बताया कि छावनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने पुलिस को 24 जून 2016 को तहरीर देकर कहा कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को लक्ष्मी पूजा के समय लगभग आठ माह पूर्व शिवशंकर व उसके पिता बाबूलाल बहला फुसलाकर शादी की नीयत से भगा ले गए। गरीब होने के कारण उसने थाने पर तहरीर नहीं दिया। बेटी भागकर घर वापस आई तो थाने पर तहरीर दिया। मेडिकल में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।

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