दुष्कर्मी को दस साल की सजा पांच हजार का लगाया जुर्माना

दुष्कर्मी को दस साल की सजा पांच हजार का लगाया जुर्माना

उप्र बस्ती जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत ने दुष्कर्म व धमकी देने के मामलें में दोष सिद्ध होने पर युवक को दस वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में अपनी दलील रखते हुए बताया दुबौलिया थानाक्षेत्र की पीड़िता ने एसपी को दिये गये प्रार्थना-पत्र में कहा है कि वह 16 जुलाई 2021 को सांय साढ़े पांच बजे गांव के उत्तर गन्ने के खेत में जानवरों के लिए चारा काटने गई थी। इतने में अचानक गांव का संजय पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। जाते-जाते संजय धमकी दिया कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। पीड़िता घर आकर अपने पति व परिवार से घटना को बताया। पति के साथ थाना दुबैलिया में प्रार्थना-पत्र दिया लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तब पीड़िता ने एसपी को प्रार्थना-पत्र दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी संजय के विरूद्ध दुष्कर्म सहित धमकी देने के मामले में आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी संजय को दुष्कर्म करने व धमकी देने के मामले में दोषी मानते हुए दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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