हाईकोर्ट का आदेश मथुरा के विवादित परिसर का होगा कोर्ट कमिश्नर से सर्वेक्षण

प्रयागराज

मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी सबसे बड़ी खबर,

मथुरा के विवादित परिसर का होगा कोर्ट कमिश्नर से सर्वेक्षण,

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के विवादित परिसर के सर्वे को लेकर सुनाया फैसला,

हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की दी मंजूरी,

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे करने का दिया आदेश,

जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंंच ने दिया आदेश,

हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 में अर्जी दाखिल की गई थी,

अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी,

अर्जी पर सुनवाई होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को फैसला किया था सुरक्षित,

हाईकोर्ट में अर्जी पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी,

मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है,

अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रहा है ट्रायल,

मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 18 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है,

जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने 26 मई 2023 को फैसला सुनाया था,

मथुरा जमीन विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई का फैसला सुनाया था,

हाईकोर्ट ने मथुरा जिला कोर्ट में चल रहे सभी केसों की पत्रावली भी तलब कर ली थी,

हाईकोर्ट में लीडिंग सूट भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम से रंजन अग्निहोत्री की ओर से दाखिल की गई है,

याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है,

इसके साथ ही समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग की गई है,

अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाए जाने की मांग की गई है,

याचिका में कुल चार पक्षकार बनाए गए हैं,

शाही ईदगाह मस्जिद,यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ
को पक्षकार बनाया गया है,

हाईकोर्ट में दाखिल अन्य याचिकाओं पर 18 दिसंबर को अदालत सुनवाई करेगी।

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