गला दबाकर हत्या कर ट्रक लूटने के आरोपी को दस साल कैद

Basti News:गला दबाकर हत्या कर ट्रक लूटने के आरोपी को दस साल कैद

उप्र बस्ती जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचन्द की अदालत ने हत्या करके ट्रक लूटने के आरोपी को दस साल सश्रम कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास में रहना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि कोतवाली थानाक्षेत्र के रौता चौराहा निवासी सत्यप्रकाश सिंह बघेल ने 2001 में थाना नवाबगंज गोंडा में तहरीर देकर कहा कि अज्ञात बदमाशों ने उनके ट्रक क्लीनर रामधनी की हत्या कर उसकी लाश सरयू पुल के पास फेंक दिया और ट्रक को लेकर भाग गए। पहले केस थाना नबाबगंज जिला गोंडा में पंजीकृत हुआ। बाद में विवेचना दौरान केस कोतवाली बस्ती को ट्रांसफर कर दिया गया।
दपुलिस ने दौरान विवेचना राजू पहाड़ी काठमांडू, नेपाल हाल मुकाम प्रेमनगर थाना कृष्णानगर लखनऊ, मोहम्मद शफीक निवासी गड़सरपार संतकबीरनगर, मोहम्मद इलियास उर्फ राजू नाटिया राजाबाग कोलकाता हाल मुकाम सरोजिनीनगर लखनऊ, राजेश कुमार यादव निवासी गोसाईगंज लखनऊ व धीरज तिवारी उर्फ भूसुर निवासी देवमई थाना मौराव जिला उन्नाव हाल मुकाम कस्बा मेंहदावल का नाम प्रकाश में आया था। सभी आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली पुलिस बस्ती ने आरोप पत्र कोर्ट में दा​खिल किया। अभियुक्त राजेश यादव की पत्रावली में पूर्व में सजा हो चुकी है। शेष अभियुक्त फरार होने के पत्रावली अलग हो चुकी है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत धीरज तिवारी को गला दबाकर हत्या कर ट्रक को लूट लिए जाने के मामले में दोषी मानते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है।

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