श्रावस्ती से कांग्रेस के पूर्व सांसद विनय कुमार पाण्डेय उर्फ बिन्नू पाण्डेय की जमानत अर्जी खारिज भेजे गये जेल 

 

बालू खनन मे साझेदार बनाकर 25 लाख ठगने के आरोप मे साझेदार ने दर्ज कराया था मुकदमा एमपीएमएलए कोर्ट ने खारिज की जमानत

 

गोण्डा।जालौन मे बालू खनन का ठेका बताकर खनन ठेकेदारी मे 35%साझेदारी बनाने को लेकर 25 लाख रूपए ठगने के आरोप मे दर्ज मुकदमे मे श्रावस्ती से काँग्रेस के रहे पूर्व सांसद विनय कुमार पाण्डेय उर्फ बिननू पाण्डेय की जमानत अर्जी अपर जनपद न्याधीश एमपीएमएलए कोर्ट ने अपराधिक इतिहास के चलते की निरस्त भेजे गए जेल वर्तमान मे समाजवादी पार्टी से सम्बन्ध रखते हुए श्रावस्ती से सांसद प्रत्याशी के दावेदारी कर रहे है।

श्रावस्ती से काँग्रेस से सांसद व बलरामपुर से विधायक रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री विनय कुमार पांडेय उर्फ बिन्नू पाण्डेय निवासी घुघुलपुर कोतवाली देहात बलरामपुर के विरुद्ध उमा शंकर सोनी जालौन उरई ने यह कहते एक मुकदमा शहर कोतवाली गोण्डा मे दर्ज कराई थी अपराध संख्या 464/022 धारा 419,420,467,468,471,406 की पूर्व सांसद द्वारा फर्म मे साझेदार बनाकर फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 25 लाख रूपए के चेक इलाहाबाद बैंक नोटरी मेमोरेंडम सहित 25/06/018 खनन सहमति पत्र जालौन स्थान उरई प्रस्तुत कर भेडी खण्ड 3 मे 35% साझेदार बनाया था। यह सारी प्रक्रिया पूर्व सासंद द्वारा द्वारा अपने सविलि लाइन्स गोण्डा आवास पर की गयी थी।जो फर्जी था और सांसद द्वारा 25 लाख रूपए हडप लिए। दर्ज मुकदमे मे नगर कोतवाली पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र अदालत मे प्रस्तुत किए थे।

पूर्व सांसद के अधिवक्ता द्वारा आज जमानत अर्जी प्रस्तुत करते हुए अपर जनपद न्याधीश गोण्डा  एमपीएमएलए कोर्ट कक्ष संख्या 3 से जमानत के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर जमानत दिये जाने की मांग की थी।जमानत का विरोध करते हुए शासकीय अधिवक्ता ने सांसद के अपराधिक इतिहास को बताते हुए तथा दर्ज मुकदमे मे आजीवन कारावास तक की सजा की बात करते हुए जमानत निरस्त करने की बात कही थी।

 

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने  पूर्व सांसद  के आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत अर्जी खारिज करते हुए पूर्व सांसद को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

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