कोतवाली पुलिस पर नाबालिग की पिटाई का आरोप न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने मांगी आख्या

कोतवाली पुलिस पर नाबालिग की पिटाई का आरोप न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने मांगी आख्या

उप्र बस्ती जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम मनहनडीह के विनोद गुप्ता की शिकायत को न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस से मामले से संबंधित आख्या मांगी है। शिकायत है कि कोतवाली में नाबालिग की पिटाई कर उसे जेल भेज दिया गया। न्याय पीठ के समक्ष लिखित शिकायत किया है कि उसके नाबालिग पुत्र को उसकी अस्पताल चौराहा स्थित चाय की दुकान से चौकी इंचार्ज अस्पताल चौराहा,चौकी इंचार्ज सिविल लाइंस व तत्कालीन स्वाट टीम प्रभारी सफेद रंग की कार से कोतवाली लेकर चले गए। जब उन्होंने ने कोतवाली जाकर बच्चे के बारे में वार्ता की और बताया कि लड़का नाबालिग और निर्दोष है तो पुलिस वालों ने डांट कर भगा दिया। आरोप लगाया कि पुलिस ने बच्चे को छोड़ने के लिए रिश्वत की मांग की। यही नहीं जब बच्चे का शैक्षिक प्रमाण पत्र देकर उसे नाबालिग बताया गया तो प्रमाण पत्र को फाड़ कर फेंक दिया गया। उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। बिना उसके आयु का परीक्षण किए उसे जेल भेज दिया गया। पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, डॉ. संतोष श्रीवास्तव, गोवर्धन गुप्ता, मंजू त्रिपाठी ने कोतवाल, विवेचक एवं कोतवाली के बाल कल्याण अधिकारी को पत्र जारी कर आदेश दिया है कि मामले से संबंधित आख्या 10 फरवरी तक प्रस्तुत करें। न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने कहा कि नाबालिग के सर्वोच्च हित के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है।

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