मारपीट के मामले में पिता-पुत्र और दामाद को मिली पांच साल की सजा

मारपीट के मामले में पिता-पुत्र और दामाद को मिली पांच साल की सजा

उप्र बस्ती जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में पिता व उसके दो पुत्रों व दामाद को पांच वर्ष की सश्रम कारावास व प्रत्येक को साढ़े हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दो वर्ष एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी।
मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के कोड़रा पाण्डेय गांव का है। इस गांव के ब्रह्मदेव पाण्डेय व विजय शंकर पाण्डेय में पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद था। विजय शंकर 16 जनवरी 2018 को करीब नौ बजे सुबह इसी जमीन में निर्माण करा रहे थे। ब्रह्मादेव ने निर्माण करने से मना किया तो लाठी-डंडा लेकर विजय शंकर व उनके पुत्र अतुल पाण्डेय, निर्भय पाण्डेय तथा विजय शंकर के दामाद इंद्रमणि तिवारी निवासी ग्राम पूरेओरी थाना दुबौलिया हमलावर हो गए। ब्रह्मदेव को बचाने गए उसके पुत्र अरुण को भी मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के दिन पुलिस ने एनसीआर दर्ज किया था। विवेचना के बाद गंभीर अपराध पाते हुए 15 फरवरी 2018 को मुकदमे में को एनसीआर से प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज कर दिया। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की तरफ से नौ गवाह प्रस्तुत किए गए। गवाहों के बयान व पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सभी चारों आरोपितों को सजा सुनाया।

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