मुख्तार अंसारी आर्म्स एक्ट में दोषी करार, उम्रकैद की सजा
वाराणसी: 36 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में MP-MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट के उल्लंघन व जालसाजी का दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। मुख्तार बांदा जेल में बंद है। कोर्ट की कार्रवाई में वह विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुआ। कोर्ट बुधवार को मुख्तार को उम्रकैद की सजा सुनाया। 2022 से अब तक मुख्तार को 8 मामलों में सजा हो चुकी है । विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अवनीश गौतम की कोर्ट में हुई सुनवाई हुई।