मृतक के खाते से निकला पीएम आवास का रूपये प्रधान व सचिव खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश
मृतक के खाते से निकला पीएम आवास का रूपये प्रधान व सचिव खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश
उप्र बस्ती विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट अविनाश चंद्र की अदालत ने फर्जीवाड़े के एक मामले में कुदरहा ब्लॉक की मिश्रौलिया ग्राम पंचायत के प्रधान पवन उर्फ अरुण यादव व तत्कालीन सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश एसओ कलवारी को दिया है। गांव निवासी बाबूलाल ने अदालत में प्रार्थना-पत्र देकर कहा था कि उसकी बहू आरती पत्नी सुड्डु का देहांत चार सितम्बर 2020 को हो गया। बहू की मौत के बाद उसके खाते में पीएम आवास का धन 1.20 लाख रुपये आया था। आरोप है कि प्रधान व सचिव ने किसी अज्ञात महिला को खड़ा करके फर्जी तरीके से तीन किस्तों में नौ नवम्बर 2020 को 40 हजार रुपये, पांच अप्रैल 2021 को 70 हजार और 14 जून 2021 को 10 हजार रुपये आवास का धन निकाल लिया। इस सम्बंध में जब प्रार्थी ने प्रधान से पूछताछ की तो उन्होंने जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में बैंक कर्मचारियों पर आरोप है कि उनकी मिलीभगत से दूसरी महिला का फोटो अज्ञात मकान के सामने खड़ा करके आवास का धन षड़यंत्र करके निकाला गया। इस सम्बंध में पीड़ित ने विभागीय अधिकारियों, एसपी व थाने में शिकायती पत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।