मारपीट के मामले में दोनों पक्ष के 15 लोगों को कारावास

मारपीट के मामले में दोनों पक्ष के 15 लोगों को कारावास

उप्र बस्ती अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जेबा की अदालत ने मारपीट के नौ साल पुराने मामले में दोनों पक्षों को दोषी ठहराया है। एक पक्ष के 12 लोग दोषी पाए गए हैं, इनमें से 11 लोगों को पांच वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को 21 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायाधीश ने दूसरे पक्ष के चार लोगों को तीन वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 5500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयगोविंद सिंह व अजय बहादुर पाल ने अदालत को बताया कि कप्तानगंज क्षेत्र के मदनपुर गांव में बेढ़ा बांधने को लेकर 27 अप्रैल 2015 को दो पक्षों में लाठियां चल गई। एक पक्ष के बाबूराम, रामचंद्र, रामललित, यादराम, रामप्रसाद, दुर्गा प्रसाद, सोनू, सुनील, शकुंतला, जगुरा व संगीता के विरुद्ध दूसरे पक्ष के रोहित ने मुकदमा दर्ज कराया। दूसरे पक्ष के जयकरन यादव, रोहित, मोहित यादव व राजकुमारी के विरुद्ध प्रथम पक्ष के बाबूराम ने केस दर्ज कराया था। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने माना कि दोनों पक्ष ही मारपीट में अग्रसर थे। चोटों की प्रकृति के आधार पर प्रथम पक्ष को पांच वर्ष व दूसरे पक्ष को तीन वर्ष की सजा सुनाई। प्रथम पक्ष का सोनू सजा सुनते समय अदालत में उपस्थित नहीं था। उसे दोषी करार देते हुए न्यायालय ने सजा सुनाने के लिए उसके विरुद्ध गिरफ्तारी अधिपत्र जारी करने का आदेश दिया। प्रथम पक्ष को जुर्माना नहीं देने पर छह महीने 15 दिन कारावास व दूसरे पक्ष को जुर्माना नहीं देने पर एक माह 15 दिन की सजा भुगतनी होगी।

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