पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा

पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा

उप्र बस्ती फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत ने विवाहिता की हत्या व आयुध अधिनियम के मामले में पति को आजीवन कारावास व 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश पांडेय ने अदालत को बताया कि गोंडा जनपद के मनकापुर क्षेत्र के महादेवा गांव निवासी ने थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी बहन अनुराधा सिंह की शादी घटना के पांच वर्ष पूर्व दीपक सिंह, निवासी ग्राम होलिया जोत खेसुआ थाना छावनी के साथ हुई थी। 19 अप्रैल 2021 की रात में उसकी बहन अनुराधा पर दीपक ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। घायल को जिला अस्पताल अयोध्या में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके दीपक सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने को उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी दीपक सिंह को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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