मारपीट के मामले में पति-पत्नी व पुत्र को 10 वर्ष की कारावास
मारपीट के मामले में पति-पत्नी व पुत्र को 10 वर्ष की कारावास
उप्र बस्ती जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम प्रमोद गिरि की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पति-पत्नी व पुत्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक पर 14 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता अजय बहादुर पाल ने अदालत को बताया कि हर्रैया क्षेत्र के पूरेबेचू गांव के छाड़ू व बरखू के बीच में जमीन की रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश में 15 अक्टूबर 2008 को छाड़ू उसका पुत्र सुनील व पत्नी कलावती ने बरखू के घर पर चढ़ाई कर दिए। बरखू, लल्लन, ढूंढे, दुर्गावती व मेहीलाल को मारा पीटा। चोटों के चलते मेंहीलाल की मौत हो गई। अदालत ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद छाड़ू, उसके पुत्र सुनील व उसकी पत्नी कलावती को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।