लोकसभा चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यशाला में पेड न्यूज,विज्ञापन प्रकाशन के बताए गए नियम
लोकसभा चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यशाला में पेड न्यूज,विज्ञापन प्रकाशन के बताए गए नियम
पेड न्यूज के बारे में कहा कि ऐसी विश्लेष्णात्मक खबर जिसमें एक प्रत्याशी को अन्य प्रत्याशियों की तुलना में जीत या बढत बनाने का समाचार प्रकाशित न किये जाय। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पेड न्यूज को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि कोई भी खबर या विश्लेषण जो नकद या अन्य किसी रूप में प्रतिफल के लिए प्रकाशित किया गया हों, उसे पेड न्यूज माना जाएगा। इस परिभाषा को निर्वाचन आयोग ने स्वीकार करते हुए समाचारों की निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है।
कहा कि इलेक्ट्रानिक मीडिया को पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई भी विज्ञापन चैनल पर प्रसारित करने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम, बल्क मैसेज, वायस मैसेज एवं अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के संबंध में भी यह नियम लागू होगा। मतदान के दिन मतदेय स्थल के भीतर फोटो या वीडियो बनाने की अनुमति नही होगी।
मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस के संबंध में लागू होने वाले निर्देश प्रिन्ट मीडिया पर भी लागू होंगे तथा इसके उल्लघंन पाये जाने पर आर्थिक दण्ड लगाया जाएगा। कहा कि मतदान के दिन तथा मतदान के एक दिन पूर्व अर्थात 25 एवं 24 मई के अंक में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। विज्ञापन प्रकाशन हेतु प्रत्याशी की अनुमति पत्र लगाना अनिवार्य होगा। अनुमति के लिए प्रकाशन से 48 घण्टे पूर्व आवेदन करना होगा। अन्य दिनों में प्रकाशित विज्ञापन को डीएवीपी के दर से भुगतान प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जाएगा। कार्यशाला का संचालन सहायक निदेशक, सूचना प्रभाकर तिवारी ने किया। इसमें उप जिला मजिस्ट्रेट आरके चौधरी, अपर जिला सूचनाधिकारी हितेन्द्र कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार, ई-डिस्ट्रिक मैनेजर सौरभ द्विवेदी एवं पत्रकार उपस्थित रहे।