किशोरी से रेप मामले मे आरोपित युवक को 20 साल की सजा
जालौन में किशोरी से रेप के मामले मे आरोपित युवक को पास्को कोर्ट ने 20 साल की सजा,और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 6 जनवरी 2021 को पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी स्कूल जा रही थी। तभी गांव का ही रहने वाला योगेश उसको बहलाकर अपने साथ ले गया था। पांच-छह दिन गुजरात में रखकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपित युवक और किशोरी को गुजरात से बरामद कर लिया। योगेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने किशोरी का कोर्ट में बयान दर्ज कराया जिसमे किशोरी ने योगेश के खिलाफ दुष्कर्म की बात कही थी।
जालौन के शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपित के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं की चार्जशीट दाखिल कर दी जिसका ट्रायल मोहम्मद कमर की अदालत में चल रहा था। सोमवार को देर शाम मामले की सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस,गवाहों के बयान,और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने आरोपित योगेश को किशोरी से दुष्कर्म में दोषी पाते हुए 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।