मोहित यादव अपहरण व हत्याकांड के मुख्य आरोपी इलहान को पुलिस 48 घंटे के लिए लिया रिमांड पर
मोहित यादव अपहरण व हत्याकांड के मुख्य आरोपी इलहान को पुलिस 48 घंटे के लिए लिया रिमांड पर
उप्र बस्ती जिले के बहुचर्चित मोहित यादव अपहरण व हत्याकांड के मुख्य आरोपी इलहान की पुलिस रिमांड बुधवार को स्वीकृत कोर्ट ने दे दिया। कोर्ट ने पुलिस रिमांड की अवधि 8 अगस्त पूर्वाह्न 11 बजे से 10 अगस्त पूर्वाह्न 11 बजे दिन तक निर्धाश्रित की है। इस तरह कुल 48 घंटे इलहान पुलिस की अभिरक्षा में रखा जाएगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार राय की अदालत में कोतवाली पुलिस ने मोहित यादव के शव बरामदगी के लिए आरोपी इलहान की पुलिस रिमांड मांगी थी। प्रार्थना-पत्र के खिलाफ आरोपी इलहान के अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल किया था। इसमें कहा कि उनके मुवक्किल को सिर्फ परेशान करने के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जा रही है, जो न्यायोचित नहीं है। अभियोजन अधिकारी सुधीर स्वरूप ने अदालत को बताया कि मृतक का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। जबकि घटना में इलहान का अहम रोल रहा है। उसने ही शव को छिपाया है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद कुछ शर्तों के साथ इलहान को 48 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने का आदेश सुनाया। आदेश दिया है कि आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेने से पहले और रिमांड पूरी होने पर जेल भेजने से पहले मेडिकल परीक्षण करवाकर न्यायालय के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अगर आरोपी चाहे तो कस्टडी के दौरान उसके अधिवक्ता एक निश्चित दूरी पर मौजूद रह सकते हैं।
बतादे शहर कोतवाली क्षेत्र के पिकौरा दत्तुराय मोहल्ले में किराए पर रहने वाले मोहित यादव का 12 मई को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। दुस्साहसिक वारदात में मोहित के मकान मालिक ने पांच नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तार आरोपियों के बयान के आधार पर मुकदमे में एक-एक 20 आरोपी के नाम सामने आए। इसमें सत्यम गुप्ता, इलहान, विपिन गुप्ता, अमन गुप्ता, करन जायसवाल, आदित्य विक्रम सिंह, प्रेरित पाल उर्फ गोरख, अनुद्राक्ष पांडेय, पुलकित जैन, मो. आशिफ इद्रीशी, अमित सिंह, मोनू जायसवाल, सादिक उर्फ सुद्दू के अलावा प्रतीक मिश्रा, विवेक पाल और आशुतोष पाठक की गिरफ्तारी हो चुकी है।