नोएडा में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले 34 संस्थान पर कोर्ट ने 32.5 लाख का जुर्माना लगाया

 

नोएडा।
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनपद में पिछले तीन माह के अंदर मिलावटी खाद्य पदार्थ की ब्रिकी करने वाले मिलवाटखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की कोर्ट ने नियमों की अवेहलना करने वाले 34 संस्थानों पर 32.5 लाख का जुर्माना लगाया। एक अप्रैल से 30 जून तक मिले,मिलावटखोरों पर कार्रवाई की गई है। इसमें आठ संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के मिले है, जिन पर जुर्माने की कार्यवाही की है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त-2 सर्वेश मिश्रा ने बताया कि पिछले तीन माह में गाजियाबाद, दिल्ली, फिरोजाबाद सहित अन्य मिलावटखोरों के खिलाफ कोर्ट ने एक्शन लिया है। इन 34 संस्थानों में बेसन, मलाई पनीर, कूट्टू के आटे, पनीर, लड्डू मखाना, दूध, छैना रसगुल्ला, हल्ली पाउडर, मिल्क केक, आइसक्रीम सहित कई पदार्थों में मिलावट मिली। कोर्ट ने 32 लाख पांच हजार का जुर्माना ठोका है। उन्होंने बताया कि इन मिलावटखोरों में नोएडा के सेक्टर-57 में श्रीधर गोयल के प्रतिष्ठान से बेसन में मिलावट करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। नोएडा के विनय यादव की दुकान से छैना मिस ब्रांड मिलने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया। गाजियाबाद निवासी आइस अली पर 30 हजार, गाजियाबाद के मिथिलेश कुमार पर 4.35 लाख, सेक्टर-66 के धर्मेश गुलाटी पर 2.6 लाख , रिलायंस मीडिया पर 4.60 लाख का जुर्माना लगाया है। जबकि सेक्टर अल्फा-2 के सतीश गर्ग पर 2 लाख, जेवर के प्रवीण अग्रवाल पर 2.10 लाख सहित अन्य प्रतिष्ठानों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि आठ प्रतिष्ठान बिना रजिस्ट्रेशन चलते मिले। सभी प्रतिष्ठान पर वाद दायर किया गया। ग्रेनो वेस्ट में स्थित जुबलेंट फूल वर्क प्राइवेट लिमिटेड पर 60 हजार, सेक्टर-126 की एक दुकान पर एक लाख, दादरी के नईम पर एक लाख, सेक्टर-37 नोएडा के सरफराज पर 1.10 लाख, सेक्टर-62 के फिरोज खान पर एक लाख का जुर्माना लगाया।

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