सेमरियावां ब्लॉक प्रमुख को हाईकोर्ट से बड़ी राहत अविश्वास प्रस्ताव याचिका निरस्त
सेमरियावां ब्लॉक प्रमुख को हाईकोर्ट से बड़ी राहत अविश्वास प्रस्ताव याचिका निरस्त
उप्र संतकबीरनगर जिले के सेमरियावां ब्लाक प्रमुख को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आने का प्रयास कर रहे क्षेत्र पंचायत सदस्य पूर्व प्रमुख की पत्नी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के निर्णय को नियम संगत मानते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस धनराशि को एक माह के भीतर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करना होगा।
सेमरियावां ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास के लिए 27 जुलाई 2024 को क्षेत्र पंचायत सदस्य हाजरा खातून पत्नी महमूद अहमद ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के शपथ पत्र के साथ डीएम कार्यालय में डाक के जरिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। डाक बाबू शकील अहमद ने दो लिफाफा में प्रार्थना पत्र को प्राप्त करते हुए डीएम के समक्ष प्रस्तुत किया। डीएम ने इसका अवलोकन करने के बाद उक्त प्रार्थना पत्र को नियम संगत न पाते हुए 13 अगस्त को निरस्त कर दिया। डीएम द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने के आदेश के विरुद्ध हाजरा खातून हाईकोर्ट पहुंच गईं। उन्होंने हाईकोर्ट से अपील किया कि डीएम को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अविश्वास पर निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया जाए। साथ ही अविश्वास पर निर्णय होने तक ब्लाक प्रमुख की वित्तीय शक्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया जाए। याचिका कर्ता हाजरा खातून ने अपने रिट में कहा कि उन्होंने 91 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के शपथ पत्र के साथ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया था।