पुलिस हिरासत मे मौत मामले मे हाईकोर्ट ने बांदा पुलिस से एक सप्ताह मे मांगा जवाब

 

बांदा। पुलिस हिरासत में हुई अतर्रा के लवकुश की मौत मामले में उच्च न्यायालय ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पुलिस को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अन्दर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
मामला जिले के अतर्रा थाने का है। थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार एक अन्य पुलिस कर्मी के साथ राजनगर अतर्रा निवासी लवकुश को मोबाइल चोरी के इल्जाम में घर से पकड़ कर ले गए थे। दूसरे दिन लवकुश का शव रेलवे लाइन के पास मिला था। लवकुश की मां नें पुलिस पर आरोप लगाया था कि दरोगा प्रदीप कुमार ने पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर बेटे की पीट-पीट कर हत्या कर दी। शव रेलवे लाइन के पास फेक दिया। उसी समय मां कल्ली ने एसपी को शिकायती पत्र देकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की मांग की थी।
विद्याधाम सामिति के मंत्री राजा भइया ने बताया कि मामला बहुत गम्भीर था। उस समय पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नही की। इस पर उच्च न्यायालय प्रयागराज में अपील की गई थी। इस मामले को उच्च न्यायालय ने गम्भीरता से लेते हुए कहा है कि पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामला गम्भीर प्रकृति का है। हाईकोर्ट ने पुलिस को उक्त प्रकरण में एक सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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