Basti News: पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के मामले में कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में सौंपा कुर्की कुलिंदा

Basti News: पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के मामले में कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में सौंपा कुर्की कुलिंदा

उप्र बस्ती जिले में पूर्वमंत्री अमरमणि ​त्रिपाठी के मामले में कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरी की अदालत में महाराजगंज के नौतनवा व लखनऊ स्थित सम्पति की कुर्की कुलिंदा सौंपी। अदालत ने कोतवाल को कुर्की कुलिंदा की रिपोर्ट सहित पांच नवम्बर को अदालत में तलब किया था।
मंगलवार को महाराजगंज में कुर्की करने वाले एसआई का बयान दर्ज कराया गया। बुधवार को लखनऊ की संपत्ति की कुर्की करने वाले एसआई का बयान दर्ज किया जाएगा। अमरमणि पर बस्ती शहर के एक व्यापारी पुत्र के अपहरण के मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। अदालत में उनके हाजिर नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई की गई है।

अदालत में मंगलवार को एसआई राममणि उपाध्याय ने नौतनवा स्थित अमरमणि के आवास की कुर्की से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट शपथ-पत्र के साथ सौंपी।

इसी के साथ आवास की कुर्की के समय मिले सामान की सूची भी अदालत में प्रस्तुत की गई। इस सूची में आवास में रखा पुराना कुर्सी, मेज, तख्त, बर्तन, पुराना कपड़ा, गद्दा, चना, चावल, मूंगफली, पुराना दरवाजा, खिड़की व सरस्वती जी की मूर्ति भी शामिल है। सामान को दो कमरों में रखकर उसे सील कर तहसीलदार नौतनवा को चाभी सौंपी गई है। लखनऊ में अमरमणि का प्लॉट कुर्क किया गया। इससे संबंधित रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई है। अदालत ने पूर्वमंत्री प्रकरण में शहर कोतवाल को पांच नवम्बर को तलब किया था। अदालत ने नोटिस जारी किया था। बहुचर्चित व्यवसायी पुत्र राहुल मद्धेशिया अपहरण के मामले में अदालत ने अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित करते हुए उनकी चल व अचल संपत्ति की कुर्की कर कुर्की कुलिंदा अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। कोतवाली पुलिस ने 15 अक्तूबर को अदालत को सूचित किया था कि अमरमणि त्रिपाठी निवासी हुमांयूपुर दक्षिणी, थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर की संपत्तियों की कुर्की का तामीला नियमानुसार कराया जा चुका है। जनपद महाराजगंज व लखनऊ में मौजूद संपत्तियों की कुर्की के बाबत मात्र रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। कुर्की कुलिंदा अर्थात कुर्क की गई संपत्ति की सूची पत्रावली में शामिल नहीं थी

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