बंगाल उपचुनाव में बमबाजी गोलीबारी , टीएमसी नेता की मौत

क्षेत्र में तनाव के बीच अपराधियों की तलाश तेज


अशोक झा, कोलकाता: अलीपुरद्वार जिले के मदारीहाट, कूचबिहार के सीताई, उत्तर 24 परगना के नैहाटी और हरोआ, बांकुड़ा के तलडांगरा और पश्चिम मेदिनीपुर के मेदिनीपुर शामिल हैं। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को सुबह आठ बजे से घोषित किए जाएंगे, जिसमें कुल 44 उम्मीदवार मैदान में हैं।
चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय पुलिस बल की 108 कंपनियां तैनात की गई हैं। हालांकि, नैहाटी विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान हिंसा की खबर है। बुधवार सुबह जगदल थाना के पालघाट इलाके में एक चाय की दुकान में घुसकर हमला हुआ, जिसमें गोलीबारी और बमबाजी हुई। इस घटना में एक टीएमसी नेता को गोली लगी और बमबारी से कई लोग घायल हुए हैं। टीएमसी के नेता की मौत हो गई है। वही दूसरी ओर मदारी हाट में भाजपा प्रत्याशी के वाहन में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस के मुताबिक, गोली जिसे लगी उसका नाम अशोक साव है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, अशोक साव 2019 में वार्ड नंबर 12 के तृणमूल अध्यक्ष थे। बताया जा रहा है कि चाय की दुकान में वे बैठे थे तभी उनपर गोली चलाई गई। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौड़ पड़े। अशोक को बचा लिया गया और भाटपारा स्टेट जनरल अस्पताल ले जाया गया। तनाव के बीच पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भाजपा की ओर से कहा गया है कि यह टीएमसी का आपसी द्वंद है। वही दूसरी ओर सोमवार को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अर्जुन को कुछ राहत दी थी, लेकिन आगामी सुनवाई तक स्थायी रक्षाकवच की आवश्यकता जताते हुए अर्जुन सिंह अब डिवीजन बेंच में गए हैं।
सीआईडी ने अर्जुन को एक चार साल पुराने भाटपाड़ा नगरपालिका मामले में मंगलवार को भवानी भवन में पेश होने के लिए कहा था। नोटिस में उन्हें 12 नवंबर सुबह 11 बजे तक हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। इस पर अर्जुन ने आपत्ति जताते हुए इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और आरोप लगाया कि यह कदम उपचुनाव से ठीक पहले उठाया गया है। अर्जुन ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में समन रद्द करने और रक्षाकवच की मांग की थी।
हाई कोर्ट की एकल पीठ के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने अर्जुन सिंह को चुनाव के पहले सीआईडी के सामने पेश होने से राहत देते हुए आदेश दिया कि उन्हें गुरुवार यानी उपचुनाव के बाद ही बुलाया जाए। अदालत ने कहा कि अर्जुन के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए जा सकते, हालांकि कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई थी। इसके अलावा अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उनसे चार घंटे से अधिक पूछताछ नहीं की जाएगी। यदि जरूरत पड़ी, तो 14 तारीख के बाद उन्हें फिर से बुलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सीआईडी को नवंबर के अंत तक इंतजार करना होगा।
अर्जुन सिंह के वकील ने एकल पीठ के निर्देश पर सहमति जताई लेकिन उन्होंने 18 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक अर्जुन के लिए रक्षाकवच की मांग की है। वकील का कहना है कि कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए अर्जुन हाजिरी देंगे, लेकिन उन्हें अगली सुनवाई तक कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। इस पर अब हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति हीरण्मय भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई संभवतः आज बुधवार को होगी।

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