Sant kabir Nagar News:पूर्व विधायक ताबिश पर दुष्कर्म का केस दर्ज करने के लिए कोर्ट का आदेश

Sant kabir Nagar News:पूर्व विधायक ताबिश पर दुष्कर्म का केस दर्ज करने के लिए कोर्ट का आदेश

उप्र संतकबीर नगर जिले में नौ वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पूर्व विधायक ताबिश खान और उनके सहयोगी जमालुद्दीन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार ने यह आदेश बच्ची की मां के शिकायती प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया। ताबिश खान वर्ष 2007 में खेसरा से बसपा के विधायक चुने गए थे।

बखिरा इलाके की महिला ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि चार सितंबर की शाम पांच बजे उसकी नौ वर्षीय बेटी बकरी चराने गई थी। काफी देर तक बेटी के घर न लौटने पर वह ढूंढते हुए पोखरे के पास पहुंची तो वह रो रही थी।

पूर्व विधायक ताबिश खान व जमालुद्दीन उर्फ जमालू भी वहीं मौजूद थे। उसे देखकर पूर्व विधायक ने कहा कि बेटी को चोट लग गई है। पांच हजार ले लो और उपचार करा लेना। यदि तुमने किसी को बताया तो बदनामी होगी। इसके एवज में मैं तुम्हें 50 हजार रुपये इनाम दूंगा। उसने रुपये लेने से मना किया तो विधायक धमकी देते हुए चले गए।

बेटी ने बताया कि पूर्व विधायक और उसके साथी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। बेटी को दवा दिलाने के बाद वह बखिरा थाने पहुंची। तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने आरो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं कि उसने पुलिस अधीक्षक को भी पत्र भेजा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

इसके बाद वह न्यायालय पह फौजदारी अधिवक्ता अमित उपाध्याय ने न्यायालय में महिला पक्ष रखा। दोनों तरफ से हुई बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने विधायक व उनके साथी जमाल उर्फ जमालू के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने आदेश दिया।

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