बीजेपी सांसद राजू विष्ट ने अपने ही पार्टी के विधायक पर ठोका मानहानि का दावा
कहा, उन्हें बदनाम करने की की गई कोशिश, चेतावनी के बाद भी नहीं मांगी माफ़ी

अशोक झा, सिलीगुड़ी: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को भाजपा सांसद राजू बिष्टा द्वारा दायर मानहानि की शिकायत में भाजपा विधायक को नोटिस जारी किया। दार्जिलिंग के भाजपा सांसद ने पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग से भाजपा विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।भाजपा सांसद ने आरोप लगाया है कि भाजपा विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल जीवन मिशन घोटाले में बिष्टा की संलिप्तता का झूठा बयान दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग से भाजपा विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा को समन पूर्व नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले को 10 मार्च, 2024 को समन पूर्व साक्ष्य के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके बाद, अदालत एक आदेश पारित करेगी कि समन जारी करना है या नहीं। राजू बिष्टा की ओर से अधिवक्ता वरुण जैन, अखिलेश सिंह रावत, रोहिणी राणा और अरुण शर्मा पेश हुए।यह शिकायत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग निर्वाचन क्षेत्र से सांसद राजू बिष्टा ने दायर की है। यह मामला 24 अप्रैल 2024 को दार्जिलिंग में शर्मा द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उत्पन्न हुआ है, जहां उन्होंने जल जीवन मिशन घोटाले में राजू बिष्टा की संलिप्तता का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि बिष्णु शर्मा ने आरोप लगाया था कि राजू बिष्टा जल जीवन मिशन योजना और निगरानी समिति के सदस्य हैं, और जल जीवन मिशन से संबंधित एक घोटाले में सीधे तौर पर शामिल हैं। उन्होंने दावा किया था कि समिति में बिष्टा की भूमिका ने उन्हें मिशन के निष्पादन पर अनुचित प्रभाव प्रदान किया।यह भी आरोप लगाया गया था कि दार्जिलिंग जिले में पूरी जल जीवन मिशन परियोजना संदिग्ध परिस्थितियों में आवंटित की गई थी। बिष्णु शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, मानक प्रोटोकॉल का पालन करने के बजाय सूर्य इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर कार्य आदेश जारी किए गए थे। यह भी कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बिष्णु शर्मा ने संकेत दिया कि सूर्य इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सूर्य रोशनी लिमिटेड से संबद्ध है, राजू बिष्ट बाद वाली कंपनी में प्रबंध निदेशक का पद धारण करते हैं। शर्मा ने दावा किया कि सूर्य इंडिया लिमिटेड ने दार्जिलिंग में जल जीवन मिशन योजना के तहत 12 करोड़ रुपये के टेंडर हासिल किए। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया था कि सूर्य इंडिया लिमिटेड, सूर्य रोशनी लिमिटेड की महज एक फर्जी कंपनी है।ये आरोप चुनाव से ठीक पहले लगाए गए थे। इसने दावों के पीछे संभावित राजनीतिक प्रेरणाओं के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कीं। इन बयानों की सत्यता पर सवाल उठाते हुए सांसद राजू बिष्टा ने विधायक शर्मा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करके जवाब दिया है।इसके बाद राजू बिष्टा ने विधायक के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही शुरू की, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि शर्मा, एक ही पार्टी से होने के बावजूद, चुनाव से ठीक पहले उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के स्पष्ट इरादे से ये आरोप लगाए।