चित्रकूट में महिला ग्राम प्रधान को पीटने वाले शिक्षामित्र को एक साल की सजा

 

पति के साथ स्कूल का निरीक्षण करने गई थी महिला प्रधान
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चित्रकूट में स्कूल के निरीक्षण के दौरान महिला ग्राम प्रधान और उसके पति के साथ मारपीट करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर ग्राम न्यायालय ने आरोपित शिक्षामित्र को एक साल की कैद और ₹ 2 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी शारदा प्रसाद ने बताया कि चित्रकूट जिले के मानिकपुर ब्लाक क्षेत्र के रूकमा बुजुर्ग गांव की तत्कालीन प्रधान अन्नू देवी ने बीती 23 जुलाई 2013 को बहिलपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में पूर्व ग्राम प्रधान अन्नू देवी ने कहा था कि वह अपने पति और शिक्षा समिति अध्यक्ष के साथ अपनी ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय नयापुरवा में बच्चों की मिड डे मील की व्यवस्था और पठन पाठन का निरीक्षण करने गई थी। इस दौरान विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र नयापुरवा निवासी राजीव कुमार ने गाली-गलौच करते हुए उसके साथ मारपीट की। उसके पति द्वारिका प्रसाद को भी पीटा। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपित के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को ग्राम न्यायालय मानिकपुर के न्यायाधिकारी ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ने निर्णय सुनाया। जिसमें धारा 323 और 504 के तहत दोष सिद्ध होने पर शिक्षामित्र राजीव कुमार को एक वर्ष कारावास और दो हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

 

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