इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पर रोक से फिलहाल इंकार, अगली सुनवाई 6 को

वाराणसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देने वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया है।ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी, मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने रखा पक्ष,
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने किया विरोध,
6 फरवरी को दोपहर दो बजे होगी मामले की अगली सुनवाई।
सबसे पहले मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के वकील सैयद फरमान नकवी अपनी बातें रख रहे हैं। इसके बाद हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा।जुमे की नमाज को लेकर के वाराणसी में अलर्ट

वाराणसी पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन पहुंचे ज्ञानवापी

मीडिया से बात करते हुए कहा संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर

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