गोंडा में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में तीन लोगों को 20 साल की सजा
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला करीब छह साल पुराना है।
विशेष लोक अभियोजक अशोक सिंह ने शनिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के गवाहों तथा अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाए।
घटना के संदर्भ में सिंह ने बताया कि जिले के कौड़िया थाना क्षेत्र की निवासी एक महिला ने 24 मार्च 2018 को स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय बेटी नित्य क्रिया के लिए गन्ने के खेत में गई थी, तभी गांव के संदीप पाल व संचित पाल तथा 17 वर्षीय एक किशोर उसे बहला फुसलाकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। उनके चंगुल से छूटकर लड़की जब घर लौटी, तब मामले की जानकारी दी। पुलिस ने तीनो आरिपियो शुभमपाल,संदीपपाल, संचित पाल को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए विवेचना करने के उपरांत तीनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म व अपहरण की धाराओं में आरोप पत्र दायर किया।
शासकीय अधिवक्ता अशोक सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना कौड़िया के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को सत्र परीक्षण के दौरान न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ऐक्ट कोर्ट गोण्डा ने ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा 20 वर्ष के कारावास व रू 30-30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है