सुल्तानपुर की कोर्ट ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 लोगों को सड़क जाम करने पर सुनाई तीन महीने की सजा
सुल्तानपुर जिले की कोर्ट ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 लोगों को सड़क जाम करने के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन माह की सजा सुनाई। एम पी एम एल ऐ कोर्ट के न्यायाधीश योगेश यादव ने सुनाई यह सजा। 3 साल से कम की सजा के प्राविधानो के अंतर्गत जमानत मिली , अब ऊपरी अदालत में होगी सुनवाई। गौरतलब है बिजली कटौती से परेशान जनता की लड़ाई लड़ते हुए, धरना प्रदर्शन करने की वजह से 18/6/2001 के केस में सांसद संजय सिंह ( आम आदमी पार्टी) और अनूप संडा( पूर्व विधायक सपा), सुभाष चौधरी, (पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा), कमल श्रीवास्तव (पूर्व सभासद एवं अधिवक्ता कांग्रेस,) संतोष चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस, विजय सेक्रेटरी, (नामित सभासद भाजपा) को सुल्तानपुर कोर्ट ने धारा 143 में 3 महीने की सजा हुई है, 1000 fine, और 341 में 1 महीने की सज़ा और 500 जुर्माना, कुल सज़ा 3 महीने और 1500 जुर्माना।