बदायूँ में बदायूं-मेरठ मार्ग निर्माण में सरकारी धन को नुकसान पहुँचाने में अधिशाशी अभियन्ता सहित कई अभियंता निलम्बित
लखनऊ : प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टालरेंस की नीति का अनुपालन करते हुए प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बदायूँ में शासकीय धनराशि का व्ययवर्तन कर वित्तीय हानि पहुँचाने के आरोप में प्रमोद कुमार तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खंड बदायूँ को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति का अक्षरशः अनुपालन करते हुए दागी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ़ कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग में किसी भी स्तर पर सरकारी धन की बर्बादी नहीं होने दी जाएगी, जो भी सम्मिलित पाया जायेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।
श्री प्रसाद में बताया कि जनपद बदायूँ में बदायूं-मेरठ मार्ग व एम0एफ0 रोड पर उच्च दरों पर अतिरिक्त मद से कार्य कराने की शिकायत प्राप्त होने पर प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के पत्र दिनांक 12 जूलाई 2021 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में उल्लिखित तथ्यों के क्रम में प्रथम दृष्टया लगभग रू0 6,06,63,738.00 का व्ययावर्तन करने हेतु उत्तरदायी पाये गये श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूं, श्री कमरूल हसन खान, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूँ, श्री मनिन्दर सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूं, श्री हितेन्द्र सिंह यादव, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूं तथा इसी प्रकरण में 09 अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए श्री प्रमोद कुमार तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बदायूं को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने का निर्णय लिया गया है।