पिता की हत्या के मामले में आरोपी ‌पुत्र को अजीवन कारावास

पिता की हत्या के मामले में आरोपी ‌पुत्र को अजीवन कारावास

उप्र बस्ती जिला में अपर एवं सत्र न्यायाधीश (फास्टट्रैक प्रथम) की अदालत ने पिता की हत्या के मामले में आरोपी ‌पुत्र को अजीवन कारावास की सजा सुनाया है। अदालत ने 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसे न अदा करने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला सहायक शासकीय फौजदारी अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद उपाध्याय ने अदालत को अवगत कराया कि मामला सोनहा थानाक्षेत्र के दरियापुर जंगल टोला भैंसहवा की है। गांव के चौकीदार सुमिरन ने घटना के ‌दिन 24 फरवरी 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव के ही जगदीश मिश्रा अपने पिता रामदेव मिश्रा को धारदार हथियार से मारकर घर में बंद कर कहीं चले गए हैं। सुबह 8.30 बजे दरवाजा गांव वालों की मौजूदगी में खोला गया तो अंदर बिस्तर पर रामदेव अचेत अवस्था में पड़े मिले। पुलिस को सूचना देने के बाद घायल को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां पर चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर ‌दिया। विवेचक ने मार्च 2018 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। 11 गवाहों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने आरोपी को अजीवन कारावास की सजा सुनाया।

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