जलाकर हत्या करने के आरोप में तीन महिलाओ को आजीवन कारावास

जलाकर हत्या करने के आरोप में तीन महिलाओ को आजीवन कारावास

उप्र बस्ती जिला में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामायण शर्मा की अदालत ने विवाहिता की जलाकर हत्या करने के आरोप में दोषी पाए गए दो जेठानी व ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 10, 500 रुपये अर्थदंड से भी लगाया गया है जुर्माना न देने पर एक माह 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । सहायक जिला फौजदारी शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह ने अदालत में घटनाक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि हरैया थाना क्षेत्र के जुड़यीपुर निवासी दीनानाथ ने अपने ही गांव के निशा पुत्री रोहित के साथ 2016 में प्रेम विवाह किया था। इस रिश्ते से दीनानाथ के घर वाले संतुष्ट नहीं थे। 21 फरवरी 2017 को रात आठ बजे विवाहिता को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया गया। 25 दिन जीवन मौत से संघर्ष करने के बाद निशा की 18 मार्च को मौत हो गयी। रोहित की शिकायत पर दीनानाथ व उसके भाई घनश्याम उसकी भाभी सुमन व सुनीता तथा दीनानाथ की बहन अनीता उर्फ रीति के विरुद्ध हरैया थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया। क्षेत्राधिकारी हरैया की विवेचना के बाद व निशा के मृत्यु से पहले दिए गए बयानों के आधार पर सुमन, सुनीता व अनीता के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल हुआ। दोनों पक्ष को अपनी अपनी गवाही प्रस्तुत करने का अवसर अदालत ने दिया। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए। सुनवाई के बाद तीनों महिलाओं को निशा की हत्या के लिए दोषी करार देते हुए न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा का सुनाई।

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