लड़की को बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के आरोपियों को दस -दस वर्ष की सजा
लड़की को बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के आरोपियों को दस -दस वर्ष की सजा
उप्र बस्ती जिले में विशेष सत्र न्यायाधीश एससी एसटी शिवचंद की अदालत ने नाबालिगअनुसूचित जाति की लड़की को बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के आरोपियों को दस-दस वर्ष कारावास की सजा सुनाया। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष शासकीय अधिवक्ता मो. हयात ने अदालत को बताया कि नगर थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर कहा कि तीन अप्रैल 1995 को उसकी सोलह वर्षीय पुत्री को गांव के गोली अपने रिश्तेदार राजन के साथ मिलकर भगा ले गए। उनकी पुत्री अपने साथ जेवरात थी ले गई। नौ अक्तूबर 1995 को जब वह वापस घर आई तो सारी घटना परिजनों से बतायी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया। विवेचना में वाल्टरगंज थाना क्षेत्र ग्राम भरवलिया बाबू निवासी राम सजीवन, दुबौलिया के भरपुरा निवासी राम सागर व मेवालाल का नाम भी सामने आया। रिपोर्ट में दर्ज राजन सिंह फरार है और दूसरे आरोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में प्रेषित हो चुकी है। कोर्ट ने दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद आरोपी राम सजीवन और राम सागर को दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी मेवालाल को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया।