गांजा तस्करी में तीन अभियुक्तों को 10-10 साल का कारावास
गांजा तस्करी में तीन अभियुक्तों को 10-10 साल का कारावास
उप्र बस्ती जिले में गांजा तस्करी में में पकड़े गए तीन अभियुक्तों को दस-दस वर्ष के कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। पुलिस कार्यालय के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल व नगर थाने की पुलिस की टीम ने इन मुकदमों की सशक्त व प्रभावी पैरवी की। पुलिस के अनुसार 15 जनवरी 2015 को नगर थाने की पुलिस ने चेकिंग के दौरान रमेश चन्द्र निवासी ओड़वारा थाना मुंडेरवा, रघुवीर निवासी पऐवा थाना लालगंज और रामसहाय निवासी जुआजाता थाना नगर पकड़ा गया था। तलाशी में इनके कब्जे से गांजा बरामद हुआ था। तीनों के खिलाफ 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना दरोगा ईश्वर देव सिंह कर रहे थे।
विवेचना पूर्ण कर विवेचक ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। एसपी के निर्देन में पैरवी सेल और नगर थाना पुलिस ने मुकदमे की सशक्त व प्रभावी पैरवी की। सोमवार को न्यायालय ने तीनों को 10-10 साल के कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में एक वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।